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राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष एनआई एक्ट लोक अदालत की सफलता को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक

साहेबगंज में 21 नवंबर को विशेष एनआई एक्ट और 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया...
Published: Oct 15, 2026 5:29 PM  •  Updated: Oct 15, 2026 5:29 PM
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साहिबगंज: राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष एनआई एक्ट लोक अदालत की सफलता को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक

साहिबगंज / अमर कुमार। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार आगामी 21 नवंबर, 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत (एनआई एक्ट) तथा 12 दिसंबर, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों एवं अधिकाधिक मामलों के निष्पादन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज सुभाष की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।इस बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों को अधिकाधिक समझौता योग्य मामलों को चिह्नित कर उनके त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निष्पादन की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित मामलों की पहचान, पक्षकारों से समय पर संपर्क स्थापित करने, आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने तथा समझौते की संभावना वाले मामलों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया।बैठक में विशेष रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) के तहत चेक अनादरण (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर चर्चा की गई। संबंधित न्यायालयों को आवश्यक अभिलेख समय पर उपलब्ध कराने तथा पक्षकारों से संपर्क स्थापित कर समझौते की संभावनाओं को तलाशने का निर्देश दिया गया, ताकि विशेष लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक मामलों का निपटारा किया जा सके।राष्ट्रीय लोक अदालत में धन वसूली, बैंक ऋण, एनआई एक्ट, बिजली एवं पानी के बिल, भरण-पोषण, श्रम विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, उपभोक्ता एवं बीमा विवाद सहित अन्य समझौता योग्य मामलों का निपटारा आपसी सहमति एवं सुलह के आधार पर किया जाएगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज द्वारा लंबित समझौता योग्य मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही, आम लोगों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिकाधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष ने कहा कि लोक अदालत लंबित मामलों के निष्पादन के साथ-साथ आपसी सहमति, सुलह एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवादों के समाधान का एक प्रभावी मंच है। इसके माध्यम से पक्षकारों को समय एवं धन की बचत के साथ लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है।उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत को संबंधित न्यायालयों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर अधिकाधिक मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले के नागरिकों एवं संबंधित पक्षकारों से अपील की कि वे 21 नवंबर 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत (एनआई एक्ट) तथा 12 दिसंबर, 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर अपने समझौता योग्य मामलों का निपटारा कराएं।समझौता योग्य मामलों के निःशुल्क एवं त्वरित समाधान के इच्छुक पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय परिसर, मुख्य भवन, प्रथम तल, साहेबगंज अथवा अनुमंडल विधिक सेवा समिति,राजमहल में संपर्क कर सकते हैं।अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए मोबाइल/व्हाट्सऐप नंबर 9471521725, ई-मेल dlsasahibganj@gmail.com अथवा नालसा की टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम नागरिकों से आपसी सहमति एवं सुलह के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराने तथा विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

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