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सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

Published: Oct 30, 2026 9:48 PM  •  Updated: Oct 30, 2026 9:50 PM
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बच्चों को बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम एवं साइबर अपराधों से बचाव की दी गई जानकारी।

साहेबगंज : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज सुभाष के मार्गदर्शन में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में बाल संरक्षण एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।इस अवसर पर प्राधिकार के प्रभारी सचिव सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, साहिबगंज अभिषेक प्रसाद ने बताया कि बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) द्वारा विद्यालयों में बच्चों के बीच पहुंचकर बाल अधिकारों एवं संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दे उन्हें जागरूक किया गया।कार्यक्रम के दौरान लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं पीएलवी द्वारा विद्यार्थियों को बाल शोषण, उत्पीड़न, बाल अपराध एवं बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें विशेष रूप से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम), बाल विवाह निषेध अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही, किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में कानूनी सहायता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में भी बताया गया।विद्यार्थियों को बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सचेत करते हुए इंटरनेट एवं सामाजिक माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने, अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन संपर्क में सावधानी बरतने तथा अपना पासवर्ड, ओटीपी एवं निजी तस्वीरें किसी के साथ साझा नहीं करने की सलाह दी गई। उन्हें बताया गया कि ऑनलाइन उत्पीड़न, धमकी अथवा किसी भी प्रकार के साइबर अपराध का सामना करने पर चुप रहने के बजाय अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें।

इसके अतिरिक्त बच्चों को शिक्षा के अधिकार, सुरक्षा, सम्मान एवं संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में उन्हें भयभीत होने के बजाय सहायता प्राप्त करनी चाहिए। अभियान का उद्देश्य बच्चों के लिए भयमुक्त एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना तथा बाल शोषण एवं अन्य अपराधों की रोकथाम के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना है।सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित इन कार्यक्रमों में राजस्थान इंटर स्कूल, वाईडीसी बालिका उच्च विद्यालय, उत्क्रमित प्लस टू पीएम श्री बालिका उच्च विद्यालय, नया टोला, नगरपालिका बालिका मध्य विद्यालय तथा मुख्यमंत्री श्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय, पोखरिया, साहिबगंज के विद्यार्थियों को जागरूक किया गया।इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने, किसी भी प्रकार के शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।

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