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Seraikela News: दुर्गा पूजा एवं प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर जिले में यातायात व्यवस्था निर्धारित, विभिन्न मार्गों पर लागू रहेगा नो एंट्री

सरायकेला-खरसावां जिले में दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन को लेकर 14 से 21 अक्टूबर तक भारी व मालवाहक वाहनों के लिए नो एंट्री लागू की गई है, जिसके पालन हेतु उपायुक्त ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं...
Published: Oct 15, 2026 9:07 PM  •  Updated: Oct 15, 2026 9:07 PM
HIGHLIGHTS
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निर्धारित अवधि में मालवाहक एवं भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध, सड़क सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील

सरायकेला–खरसावाँ। दुर्गा पूजा–2026 एवं प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस निरीक्षक, यातायात, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में जिले के विभिन्न मार्गों एवं क्षेत्रों में नो एंट्री संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। निर्धारित तिथियों एवं समयावधि के दौरान संबंधित मार्गों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों को जारी आदेश में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदान की गई है।

निर्धारित मार्गों पर नो एंट्री की व्यवस्था

1. आदित्यपुर टोल मोड़ से खरकई पुल तक:

दिनांक 14 अक्टूबर 2026 से 21 अक्टूबर 2026 तक प्रतिमा विसर्जन होने तक 24 घंटे सभी प्रकार के छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन सेवा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी।

2. सरायकेला–चाईबासा मार्ग पर बीपीजी कार्यालय के पास, सरायकेला–राजनगर मार्ग पर बाईपास रोड तथा सरायकेला–खरसावाँ मार्ग पर बिसरासाइक के आगे:

दिनांक 14 अक्टूबर 2026 से 19 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक नो एंट्री लागू रहेगी। आदेश में इस अवधि के दौरान मालवाहक वाहनों एवं बसों के परिचालन के संबंध में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

3. कांड्रा थाना अंतर्गत निदिरबेड़ा टोल प्लाजा के पास, संपूर्ण शहरी क्षेत्र तथा चांडिल बाजार से नीमडीह थाना तक:

दिनांक 14 अक्टूबर 2026 से 19 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से अगले दिन प्रातः 06:00 बजे तक सभी प्रकार के छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। बस, पानी टैंकर, पेट्रोल/डीजल टैंकर, एलपीजी गैस की ढुलाई करने वाले वाहन एवं आपातकालीन सेवा से संबंधित वाहनों को निर्धारित छूट रहेगी।

4. सरायकेला–चाईबासा मार्ग पर बीपीजी कार्यालय के पास, सरायकेला–राजनगर मार्ग पर बाईपास रोड, सरायकेला–खरसावाँ मार्ग पर बिसरासाइक के आगे, कांड्रा थाना अंतर्गत निदिरबेड़ा टोल प्लाजा के पास तथा संपूर्ण शहरी क्षेत्र:

दिनांक 20 एवं 21 अक्टूबर 2026 को प्रातः 06:00 बजे से प्रतिमा विसर्जन होने तक सभी प्रकार के छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। बस, पानी टैंकर, पेट्रोल/डीजल टैंकर, एलपीजी गैस की ढुलाई करने वाले वाहन एवं आपातकालीन सेवा से संबंधित वाहनों को निर्धारित छूट रहेगी।

5. चांडिल बाजार से नीमडीह थाना तक:

दिनांक 20 एवं 21 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 02:00 बजे से रात्रि 02:00 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। बस, पानी टैंकर, पेट्रोल/डीजल टैंकर, एलपीजी गैस की ढुलाई करने वाले वाहन एवं आपातकालीन सेवा से संबंधित वाहनों को निर्धारित छूट रहेगी।

उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ नितिश कुमार सिंह ने जिलेवासियों को दुर्गा पूजा एवं दशहरा की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि सभी लोग इस पावन पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने में सहयोग करें। उन्होंने आमजनों, पूजा समितियों एवं वाहन चालकों से जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा सड़क सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

उपायुक्त ने वाहन चालकों एवं आमजनों से निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है

1. दोपहिया वाहन पर सवार दोनों व्यक्ति हेलमेट का उपयोग करें।

2. दोपहिया वाहन से स्टंट अथवा जानलेवा करतब का प्रदर्शन नहीं करें।

3. वाहन निर्धारित गति सीमा के अनुरूप चलाएं तथा प्रेशर हॉर्न का प्रयोग नहीं करें।

4. चारपहिया वाहनों में प्रतिबंधित काले शीशों का प्रयोग नहीं करें।

5. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करें।

6. नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएं। यातायात नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

7. वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें तथा सड़क अथवा सड़क के किनारे अनधिकृत पार्किंग से बचें।

8. नो एंट्री के तहत निर्धारित मार्गों एवं समयावधि में प्रतिबंधित वाहनों का परिचालन नहीं करें। मरीन ड्राइव पर भारी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन तथा भारी वाहनों की सड़क किनारे पार्किंग संबंधी प्रतिबंधों का भी पालन करें।

9. पूजा एवं प्रतिमा विसर्जन के दौरान शांति, आपसी सद्भाव एवं अनुशासन बनाए रखें तथा किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस-प्रशासन को दें।

10. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को भीड़ नियंत्रण तथा विधि-व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी परिस्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से बचें।

उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि आपसी सहयोग, सद्भाव एवं जिम्मेदार व्यवहार के साथ दुर्गा पूजा एवं प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

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