मनोज लाल बर्नवाल तिसरी (गिरिडीह)। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तिसरी बाजार स्थित विभिन्न होटल, मिठाई दुकान एवं भोजनालयों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई एवं रसोई व्यवस्था की बारीकी से जांच की।
जांच के दौरान अधिकारियों ने होटल संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार का हानिकारक रंग या केमिकल का उपयोग नहीं करें। टीम ने चेतावनी दी कि खाद्य सामग्री में केमिकल या मिलावटी रंग मिलाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने सभी होटल एवं भोजनालय संचालकों को फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया। बिना लाइसेंस के होटल संचालन करने वालों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई। साथ ही साफ-सफाई बनाए रखने, ताजा भोजन परोसने एवं खाद्य सामग्री को ढंक कर रखने की हिदायत दी गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी इस तरह की जांच अभियान लगातार चलाया जाएगा।
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