बीडीओ और सीओ के संयुक्त आदेश के बाद कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
तिसरी (Giridih) / मनोज लाल बर्नवाल: तिसरी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के मुख्य गेट एवं उसके आसपास होने वाले धरना-प्रदर्शन, जुलूस और जनसभाओं पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) एवं अंचल अधिकारी (सीओ) के संयुक्त आदेश के तहत कार्यालय परिसर से 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन अथवा अन्य समूह द्वारा धरना-प्रदर्शन, जुलूस या जनसभा आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय के सामने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ होने वाले धरना-प्रदर्शन से आम नागरिकों, कार्यालय आने वाले दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों को परेशानी होती है। इसके अलावा सरकारी कार्यों के निष्पादन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने में भी बाधा उत्पन्न होती है।
एसडीओ के निर्देश पर जारी हुआ आदेश
प्रशासन ने बताया कि यह निर्णय खोरीमहुआ अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक 1482/गोप, दिनांक 5 जून 2026 के आलोक में लिया गया है। इसका उद्देश्य लोकसेवकों के कार्यों में बाधा रोकना तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
गांधी मैदान को बनाया गया अधिकृत स्थल
प्रशासन ने तिसरी स्थित गांधी मैदान को धरना-प्रदर्शन, जुलूस एवं जनसभाओं के लिए अधिकृत स्थल घोषित किया है। सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपने कार्यक्रम केवल निर्धारित स्थल पर ही आयोजित करें, ताकि सरकारी कार्यों का संचालन सुचारु रूप से हो सके और क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे।
