अब तक 815 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच, इको टूरिज्म परिसरों से लेकर बैंक खातों और निवेश पर भी कार्रवाई
राँची: अवैध कोयला खनन और तस्करी से जुड़े चर्चित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला से जुड़ी 136.44 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर 815.08 करोड़ रुपये हो गया है।
पश्चिम बंगाल में कई संपत्तियां जांच के दायरे में

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है। कुर्क की गई संपत्तियों में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले स्थित गढ़ पंचकोट इको टूरिज्म और बांकुड़ा जिले के बिहारीनाथ इको टूरिज्म परिसर शामिल हैं। इसके अलावा कोलकाता में स्थित दो संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है।
जांच एजेंसी की कार्रवाई केवल अचल संपत्तियों तक सीमित नहीं रही। आरोपियों के विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि, शेयर और म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश को भी कुर्की के दायरे में शामिल किया गया है।
अवैध कमाई को संपत्तियों में निवेश करने का आरोप
ईडी लंबे समय से अवैध कोयला खनन और चोरी के जरिए कथित तौर पर अर्जित धन की जांच कर रही है। जांच के अनुसार, अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन को विभिन्न कारोबारों और संपत्तियों में निवेश कर खपाने की आशंका है। एजेंसी इसी धन के स्रोत और उससे बनाई गई संपत्तियों का पता लगाने में जुटी है।
ताजा कार्रवाई को अवैध खनन और धनशोधन के खिलाफ चल रही जांच में अहम कदम माना जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जांच एजेंसी की पड़ताल और संबंधित प्राधिकरणों के निर्णय के अनुसार आगे बढ़ेगी।






