ब्युरो चीफ-रवि छाबड़ा
कोडरमा: शशि शेखर सुमन प्रशासक नगर पंचायत कोडरमा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने बताया कि नगर पंचायत कोडरमा क्षेत्र अंतर्गत 36 होल्डिंग टैक्स बकायेदारों जिन्हे तीन नोटिस भेजने के बावजूद भी बकाया होल्डिंग टैक्स की राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं वैसे होल्डिंग धारकों का बैंक खाता फ्रीज करने का निर्देश जारी किया गया जा रहा है, संबंधित व्यक्ति के नाम व आधार संख्या उपलब्ध कराकर उनके अकाउंट नंबर को फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है, बताया गया है कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 (1) (ड़) के तहत तहत बकायेदारों के नाम का बैंक खाता तथा अन्य वित्तीय प्रपत्र चाहे एकल या संयुक्त रूप से धारण हो जब्त कर बकाया राशि की वसूली की जा सकती हैं इसके अलावे कुर्की, जब्ती के लिये बॉडी वारंट निर्गत करना और देय कर की वसूली के लिए चल एवं अचल संपत्ति की जब्ती एवं बिक्री की जाएगी भवनो को सीलबंद करने की कार्यवाही की जाएगी. मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, लॉज बैंक्विट हॉल, होटल आदि पंजीकृत नहीं होने पर जुर्माना किया जाएगाlजिन व्यावसायिक प्रतिष्ठान दुकानदार ट्रेड लाइसेंस नहीं लिये हैं वैसे प्रतिष्ठानों दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दंड शुल्क एवं दुकानों प्रतिष्ठानों को सील किया जायेगा.
नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अपने फर्म, कंपनी, प्रतिष्ठान, दुकान का विज्ञापन/ प्रदर्शनी प्रचार प्रसार करने से पूर्व निर्धारित शुल्क कार्यालय नगर पंचायत कोडरमा के जन सुविधा केंद्र में जमा कर अनुमति प्राप्त कर विज्ञापन प्रदर्शन करेंगे.
बैठक में नगर मिशन प्रबंधक संजीत कुमार साहू, चॉइस कंसलटेंसी के विशाल कुमार दुबे, कुणाल कुमार, रश्मि कुमारी सिन्हा, रितिका प्रिंटेड प्राइवेट लिमिटेड के विकास कुमार, तिलक कुमार, राजन कुमार आदि उपस्थित थे.